मकान का नक्शा पास कराएं — आसान और सही तरीके से
घर बनाने से पहले नगर निगम या नगर परिषद से नक्शा पास (बिल्डिंग परमिशन) लेना ज़रूरी है। हम नियमों के अनुसार सही ड्रॉइंग बनाकर ऑनलाइन सबमिशन तक पूरा काम करते हैं, ताकि आपका नक्शा पहली बार में पास हो।
नक्शा पास कराना क्यों ज़रूरी है?
बिना परमिशन के बना मकान अवैध माना जा सकता है, जिससे जुर्माना, बैंक लोन में दिक्कत और बिजली-पानी कनेक्शन में परेशानी हो सकती है। पास नक्शा आपके घर की कानूनी सुरक्षा है।
ज़रूरी दस्तावेज़
आम तौर पर रजिस्ट्री या सेल डीड, 7/12 उतारा या खसरा, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, प्लॉट का नाप-नक्शा, पहचान पत्र और आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई ड्रॉइंग की ज़रूरत होती है। आपके शहर के नियम के अनुसार सूची थोड़ी बदल सकती है।
नक्शा पास होने में कितना समय लगता है?
सही और पूरी ड्रॉइंग होने पर ऑनलाइन सिस्टम से आम तौर पर 15 से 30 कार्य दिवस में परमिशन मिल जाती है। गलत ड्रॉइंग की वजह से ही ज़्यादातर फाइलें वापस आती हैं।
हमारी सेवाएं
- FSI और सेटबैक की जांच
- AutoDCR / BPMS अनुसार सबमिशन ड्रॉइंग
- साइट प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शन और एलिवेशन
- ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिशन
- आपत्ति (ऑब्जेक्शन) आने पर सुधार
- कंप्लीशन / ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में मदद
काम कैसे होता है
- 1दस्तावेज़ और प्लॉट की जानकारी भेजें
- 2नियमों की जांच और नक्शा डिज़ाइन
- 3सबमिशन ड्रॉइंग और ऑनलाइन फाइलिंग
- 4परमिशन मिलने तक फॉलो-अप
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नक्शा पास कराने का खर्च कितना है?
खर्च में सरकारी फीस (प्लॉट और निर्माण क्षेत्र के अनुसार) और आर्किटेक्ट की ड्रॉइंग फीस शामिल होती है। अपने प्लॉट का सही अनुमान जानने के लिए हमसे संपर्क करें।
क्या पहले से बने मकान का नक्शा पास हो सकता है?
कई मामलों में नियमितीकरण (रेगुलराइज़ेशन) योजना के तहत यह संभव है, जो आपके शहर के नियमों पर निर्भर करता है। हम आपकी फाइल देखकर सही रास्ता बताते हैं।
आप किन शहरों में नक्शा पास कराते हैं?
हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख नगर निगम और नगर परिषद के लिए नक्शा पास ड्रॉइंग बनाते हैं।